दोपहिया वाहनों के लिए नया टोल सिस्टम लागू, सालाना ₹1,800 टोल टैक्स अनिवार्य | FASTag Annual Pass 2025

दोपहिया वाहनों के लिए नया टोल सिस्टम लागू, सड़क परिवहन मंत्रालय ने दोपहिया वाहन चालकों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब देशभर में नेशनल हाइवे पर सफर करने वाले बाइक चालकों को भी टोल टैक्स देना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके तहत उन्हें हर साल ₹1,800 का FASTag आधारित वार्षिक पास लेना होगा, जिससे वे चुनिंदा टोल प्लाज़ा से बिना बार-बार भुगतान किए यात्रा कर सकें।

कब से लागू होगा नया नियम?

यह नया टोल सिस्टम 1 अगस्त 2025 से पूरे भारत में लागू होगा। जिन बाइक चालकों के वाहन नियमित रूप से नेशनल हाइवे पर चलते हैं, उनके लिए यह FASTag वार्षिक पास लेना आवश्यक होगा। इस नियम का पालन न करने पर टोल प्लाज़ा पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

किसे लेना होगा FASTag Annual Pass?

– सभी 2-Wheeler वाहन चालक जो नेशनल हाइवे पर नियमित यात्रा करते हैं
– कमर्शियल बाइक सेवाओं जैसे डिलीवरी बॉय, कैब-बाइक्स, लॉजिस्टिक्स राइडर्स
– सरकारी या निजी कार्यों में रोजाना हाईवे से गुजरने वाले बाइकर्स

₹1,800 का वार्षिक शुल्क क्यों?

सरकार के अनुसार, ₹1,800 का वार्षिक शुल्क औसतन ₹5 प्रति दिन के बराबर है। यह पास साल भर के लिए वैध होगा और उसी वाहन की नंबर प्लेट से लिंक रहेगा। इससे टोल प्लाज़ा पर बिना रुकावट डिजिटल एंट्री सुनिश्चित होगी और नकदी लेनदेन भी खत्म होगा।

पास कैसे मिलेगा?

FASTag Annual Pass के लिए बाइक मालिक को:

– अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर और RC अपलोड करना होगा
– किसी भी अधिकृत FASTag एजेंसी या पेट्रोल पंप से पास खरीद सकते हैं
– ऑनलाइन पोर्टल जैसे NHAI या MyFASTag ऐप के माध्यम से रिचार्ज या नवीनीकरण कर सकते हैं

नियम न मानने पर क्या होगा?

अगर कोई बाइक चालक बिना वार्षिक पास के टोल क्रॉस करता है, तो:

– सामान्य टोल शुल्क से दोगुना वसूला जाएगा
– बार-बार उल्लंघन करने पर वाहन नंबर को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है
– भविष्य में हाईवे प्रवेश के लिए प्रतिबंध लग सकता है

सरकार का क्या कहना है?

सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि यह निर्णय देशभर में स्मार्ट टोलिंग सिस्टम को सुदृढ़ करने और सभी प्रकार के वाहनों को एकीकृत करने की दिशा में बड़ा कदम है। इससे राजस्व में पारदर्शिता आएगी और ट्रैफिक की सुगमता भी बढ़ेगी।

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